बोकारो : 19 गांवों को खाली कराने के नोटिस पर उमड़े सैकड़ों लोग, सेल व प्रशासन को दी ये चेतावनी - AKB NEWS

बोकारो : 19 गांवों को खाली कराने के नोटिस पर उमड़े सैकड़ों लोग, सेल व प्रशासन को दी ये चेतावनी




बेरमो व चंदनक्यारी के पूर्व विधायकों ने सेक्टर 9 में विस्थापित संगठनों के साथ बैठक की. इसमें 19 गांवों के लोग जमा हुए


बोकारो : बोकारो के सेक्टर 9 में रविवार को जिले के विभिन्न विस्थापित आंदोलनों के लोगों की बैठक हुई. इस बैठक में आजसू से चंदनक्यारी के पूर्व विधायक उमाकांत रजक और भाजपा बेरमो के पूर्व विधायक योगेश्वर महतो बतुल मुख्य रूप से मौजूद थे. दरअसल यह बैठक बोकारो सेल द्वारा 19 गांवों को खाली करने का नोटिस देने के विरोध में आयोजित की गई थी 


बेरमो के पूर्व विधायक योगेश्वर महतो बतुल का कहना है कि सेल ने 34,700 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया था, जिसमें से आधी जमीन अभी भी खाली है। यह खाली जमीन उस बस्ती की जमीन के अलावा 19 विस्थापित गांवों के अंदर की जमीन है जिसमें लोग अवैध रूप से रह रहे हैं। सेल प्रबंधन द्वारा इन जमीनों पर कुछ भी करने की कोई योजना नहीं है, इसलिए इस बैठक में निर्णय लिया गया कि भूमि अधिनियम के अनुसार भूमि रैयत को लौटा दी जाए।


साथ ही योगेश्वर महतो बतुल ने कहा कि एक भी गांव खाली नहीं रहेगा. सेल प्रबंधन और सरकार को पहले इन जमीनों के संबंध में बनाई गई योजना और योजना को लागू करना चाहिए, उसके बाद हम विचार करेंगे कि हम क्या करेंगे, ग्रामीणों ने कहा कि जब तक सेल और सरकार ऐसा नहीं करेगी, तब तक 1 इंच जमीन भी नहीं देगी. या सेल को काम करने दें।


बैठक में जुटे लोगों का कहना है कि दशकों पहले जब इस क्षेत्र के विस्थापितों का पुनर्वास किया जा रहा था, तब राज्य अलग नहीं हुआ था वहीं लोगों का कहना है कि तत्कालीन बिहार सरकार ने तब आश्वासन दिया था कि चतुर्थ श्रेणी की नौकरी पूरी तरह से आरक्षित रहेगी और हम द्वितीय और तृतीय श्रेणी में विस्थापित हुए लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी


ग्रामीणों की समस्या यह है कि सरकार का वादा आज तक पूरा नहीं किया गया। लोगों का कहना है कि आज तक कुछ विस्थापितों का मुआवजा लंबित है, जो उच्च न्यायालय में लंबित है और लंबे समय से चल रहा है लोगों ने यह भी कहा कि पुनर्वास क्षेत्र में 50 साल बाद भी 50 साल बाद भी वहां बसे परिवार को पर्याप्त सुविधा नहीं मिल रही है, इसलिए सेल प्रबंधन को पहले विस्थापित गांव के अंदर और बस्ती के अंदर खाली पड़ी जमीन की रैयत वापस करनी चाहिए

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