बालू लदे बंगाल के 21 ट्रकाें के चालक व मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज
जिले के कुंडहित थाना में बालू के अवैध कारोबारियों के विरुद्ध गुरुवार देर शाम प्राथमिकी दर्ज की गई है। यह प्राथमिकी जिला खनन पदाधिकारी राजाराम प्रसाद ने दर्ज कराया है। दर्ज प्राथमिकी में संबंधित 21 बालू लदे ट्रकों के चालक, मालिक सहित अन्य को अभियुक्त बनाया गया है। घटना के बाबत कुंडहित थाना में कांड संख्या 32 /20 दर्ज किया गया है। उल्लेखनीय है कि गत 5 जुलाई को जिला खनन पदाधिकारी तथा जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से छापेमारी कर इन 21 ट्रकों पर लदे बालू को ट्रक सहित जप्त किया गया था। गौरतलब है कि सरकार द्वारा रोक लगाए जाने के बावजूद सीमावर्ती राज्य बंगाल के रास्ते बालू का अवैध कारोबार धड़ल्ले से जारी है।
पश्चिम बंगाल से आरहा था बालू
जानकारी के अनुसार उपायुक्त जामताड़ा गणेश कुमार के निर्देश पर जिला खनन पदाधिकारी राजाराम प्रसाद ने कुंडहित थाने में पकड़े गए बालू लदे 21 ट्रकों के मामले में प्राथमिकी दर्ज कराया है। प्राथमिकी दर्ज करने के लिए कुंडहित पुलिस को दिए गए पत्र में डीएमओ ने लिखा है कि पकड़े गए ट्रकों के चालान में अंकित मात्रा से अधिक बालू पाया गया है। यह बालू पश्चिम बर्द्धमान जिले के जमुरिया थाना अंतर्गत चिचुरबिल बालू घाट से उठाया गया है। 10 जून से 15 अक्टूबर तक एनजीटी की रोक है।
एनजीटी का हुआउल्लंघन
एनजीटी के आदेश का सीधे तौर पर उल्लंघन है। मामले में झारखंड खनिज के नियम 9 तथा झारखंड लघु खनिज समानुदान नियमावली 2017 के नियम 54 का उल्लंघन पाया गया है। डीएमओ ने लिखा है बालू एक लघु खनिज है जिसकी चोरी सरकारी संपत्ति की चोरी है। मामले में थाना कांड संख्या 32/ 2020 भादवि 414/34 एवं झारखंड खनिज 2017 के नियम 54 के तहत मामला दर्ज किया है।
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