लेनदेन की जानकारी देने में देरी:नेशनल इंश्योरेंस कंपनी ने 75 लाख में किया सेबी से केस का सेटलमेंट, PSU पर इनसाइडर ट्रेडिंग नॉर्म्स का पालन नहीं करने का आरोप
- एक्सिस बैंक के शेयरों में साल भर की थी ट्रेडिंग, लेकिन तय समय में उसकी जानकारी नहीं दी
- सेबी ने दिसंबर 2020 में इंश्योरेंस कंपनी को 74.93 करोड़ का सेटलमेंट नोटिस जारी किया था
नेशनल इंश्योरेंस कंपनी ने अपने प्रमोटेड एक्सिस बेंक में अपनी शेयरहोल्डिंग में बदलाव से जुड़ी जानकारी नियम के अनुसार सार्वजनिक करने में हुई कथित देरी के मामले में सेबी के साथ सेटलमेंट किया है। पब्लिक सेक्टर की इंश्योरेंस कंपनी इस केस के निपटारे के लिए मार्केट रेगुलेटर को लगभग 75 लाख रुपये का भुगतान कर रही है। सेबी ने शुक्रवार को जारी आदेश में कहा कि मार्केट रेगुलेटर नियमों का पालन नहीं होने के इस मामले में डिफॉल्टर कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगा।
प्रमोटेड बैंक के शेयरों में की थी ट्रेडिंग, लेकिन तय समय में जानकारी नहीं दी थी
इंश्योरेंस कंपनी पर एक्सिस बैंक में अपनी शेयरहोल्डिंग में हुए बदलाव की जानकारी देने में देरी करने का आरोप है। सेबी के आदेश के मुताबिक उसने एक्सिस बैंक मामले की जांच में पाया कि कंपनी ने इनसाइडर ट्रेडिंग से जुड़े नियमों के हिसाब से बैंक में अपनी शेयरहोल्डिंग की जानकारी सार्वजनिक करने में देरी की थी। अक्तूबर 2017 से सितंबर 2018 के बीच बैंक की प्रमोटर नेशनल इंश्योरेंस कंपनी ने बैंक के शेयरों में हर ट्रेडिंग डे पर 10 लाख रुपये से ज्यादा की ट्रेडिंग की थी।
सेबी ने इंश्योरेंस कंपनी को दिसंबर 2020 में सेटलमेंट नोटिस जारी किया था
नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को इन सौदों की जानकारी इनसाइडर ट्रेडिंग से जुड़े नियमों के हिसाब से दो दिन के भीतर सार्वजनिक करनी थी। लेकिन सरकारी इंश्योरेंस कंपनी ने सभी लेनदेन की जानकारी काफी देरी से 28 सितंबर 2020 को सार्वजनिक की थी। इस केस में सेबी ने दिसंबर 2020 में सेटलमेंट नोटिस जारी किया था। उसमें मार्केट रेगुलेटर ने कहा था कि अगर कंपनी चाहे तो 74.93 करोड़ रुपये देकर केस सेटल कर सकती है। उसको देखते हुए इंश्योरेंस कंपनी ने सेबी की बताई रकम अदा करके मामले का निपटारा करा लिया।


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