ओपन 4: कोई नया बहिष्करण नहीं, वर्तमान में 1 जुलाई तक झारखंड में; सीएम बोले-तीसरे लहर की आवाज देखकर ताला खुल गया
झारखंड सरकार ने बुधवार को अनलॉक-4 का ऐलान किया है. इसे 1 जुलाई को सुबह 6 बजे तक बढ़ा दिया गया है। लेकिन इस बार कोई नई रियायत नहीं दी गई है। पूरी व्यवस्था जस की तस रहेगी, इसे अनलॉक-3 में लागू किया गया था। यानी शाम चार बजे तक ही दुकानें, शॉपिंग मॉल और डिपार्टमेंटल स्टोर खुलेंगे। शनिवार शाम 4 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक पूर्ण लॉकडाउन रहेगा।
हालांकि इस दौरान दूध की दुकानें खुली रहेंगी। अन्य दिनों में शाम 5 बजे से सुबह 6 बजे तक बेवजह घर से निकलने के लिए रेक होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा- अभी कोरोना का खतरा टला नहीं है. दूसरी लहर गुजर रही है और तीसरी लहर बज रही है। इसे देखते हुए अनलॉक को आगे बढ़ाया गया है। सभी चीजों का आकलन करने के बाद राज्य के लिए बेहतर होगा, वह किया जाएगा. अपने आप को और अपने परिवार को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी आपके हाथों में है। इसलिए सरकार के दिशा-निर्देशों का पालन करें।
निजी वाहन से दूसरे जिले में जाने के लिए ई-पास जरूरी
- अब प्रदेश भर में सभी दुकानें शाम चार बजे तक ही खुल सकेंगी।
- शॉपिंग मॉल और डिपार्टमेंटल स्टोर भी खुलेंगे।
- शाम चार बजे तक सभी सरकारी और निजी कार्यालय 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुल सकेंगे।
- स्वास्थ्य संबंधी प्रतिष्ठान, दूध की दुकानें खुली रहेंगी।
- सिनेमा हॉल, क्लब, बार, बैंक्वेट हॉल, मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे।
- स्टेडियम, व्यायामशाला, स्विमिंग पूल और पार्क बंद रहेंगे।
- सभी शिक्षण संस्थान और आंगनबाडी केंद्र बंद रहेंगे।
- निजी वाहन से दूसरे जिले व अन्य राज्य में जाने के लिए ई-पास जरूरी होगा।
- शादी में अधिकतम 11 लोग शामिल होंगे और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग शामिल होंगे।
- धार्मिक स्थल खुलेंगे, लेकिन भक्तों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
- जुलूसों, मेलों और प्रदर्शनियों पर प्रतिबंध फिलहाल जारी रहेगा।
- बस परिवहन पर प्रतिबंध जारी रहेगा।


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