The Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (Amendment) Ordinance, 2021
The Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (Amendment) Ordinance, 2021 30 सितंबर, 2021 को प्रख्यापित किया गया था।
अध्यादेश एक draft error को ठीक करने के लिए Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 में संशोधन करता है।
यह अधिनियम मादक दवाओं और मन:प्रभावी पदार्थों से संबंधित कुछ कार्यों (जैसे manufacture, transportation and consumption) को नियंत्रित करता है।
अवैध गतिविधियों के वित्तपोषण या उनमें लगे व्यक्तियों को शरण देने के लिए दंड: अधिनियम के तहत, कुछ अवैध गतिविधियों (जैसे भांग की खेती, या narcotic drugs का निर्माण) का वित्तपोषण करना या उनमें लगे व्यक्तियों को शरण देना एक अपराध है। इस अपराध के दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों को कम से कम दस साल के कठोर कारावास (20 साल तक के लिए) और कम से कम एक लाख रुपये के जुर्माने से दंडित किया जाएगा।
Drafting error: 2014 में, अधिनियम में संशोधन किया गया था और ऐसी अवैध गतिविधियों की परिभाषा के खंड संख्या को बदल दिया गया था।
हालांकि, इन अवैध गतिविधियों के वित्तपोषण के लिए दंड पर धारा में संशोधन नहीं किया गया था और परिभाषा के पहले खंड संख्या का उल्लेख करना जारी रखा था। अध्यादेश नए खंड संख्या के संदर्भ को बदलने के लिए दंड पर धारा में संशोधन करता है। यह संशोधन 1 मई, 2014 (अर्थात, जब 2014 के संशोधन प्रभावी हुए) से प्रभावी माना जाएगा।
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ORDINANCE DETAILS:-
In English Article:- https://akbkinews.blogspot.com/2021/11/narcotic-drugs-and-psychotropic.html
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