प्रोफेशनल टैक्स नहीं देने वालों पर होगी कार्रवाई
प्रोफेशनल टैक्स नहीं देने वालों पर होगी कार्रवाई
बेरमो : राज्य कर कार्यालय में कैंप लगाकर फुसरो, वकीलों, सीए और व्यापारियों को जेपीटी (झारखंड प्रोफेशनल टैक्स) की जानकारी दी गई. राज्य कर उपायुक्त कौशल कुमार ने कहा कि जेपीटी में ज्यादा से ज्यादा लोगों को शामिल करने की जरूरत है. जिन लोगों ने अभी तक अपना पंजीकरण नहीं कराया है, वे 15 दिसंबर तक कार्यालय में आवश्यक दस्तावेज जमा कर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। जेपीटी के नोडल अधिकारी आशुतोष कुमार ने बताया कि जो लोग पहले ही पंजीकरण करा चुके हैं, उन्हें भी माइग्रेशन करवाकर जेपीटी में शामिल होना होगा।
बताया कि यह अधिनियम 30 जनवरी 2012 से राज्य में लागू है। इस अधिसूचना को संशोधित करते हुए जून 2020 में जारी किया गया है। इसमें जुलाई 2017 से जीएसटी के तहत पंजीकृत या पंजीकृत व्यक्ति, जिनकी वार्षिक बिक्री पांच लाख से अधिक है, प्रोफेशनल टैक्स देना होगा।
बताया कि जिनकी सालाना बिक्री पांच लाख से 10 लाख के बीच है, एक हजार रुपये प्रति वर्ष, जबकि 10 से 25 लाख लोगों को 1500 रुपये, 25 लाख से 40 लाख रुपये दो हजार और 40 लाख रुपये से ऊपर के लोगों को 2500 रुपये पेशेवर मिलते हैं। टैक्स देना होगा। उन्होंने कहा कि विभागीय वेबसाइट को अपडेट कर व्यवसायिक कर संबंधी पंजीकरण, भुगतान और रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया को और सरल बनाया गया है. विभागीय वेबसाइट पर पहले जो समस्या आती थी उसे भी दूर कर दिया गया है।
बताया कि प्रोफेशनल टैक्स का भुगतान ऑनलाइन भी किया जा सकता है। आपको बता दें कि बेरमो अंचल कार्यालय में झारखंड व्यावसायिक कर में करीब तीन हजार व्यवसायी पंजीकृत हैं. वहीं जेपीटी में 150 नए लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। इस अवसर पर राज्य कर अधिकारी संगीता सुरीन, अधिवक्ता मनोज कुमार सिंह, विमलेश कुमार सिंह, भूदेव भूषण, सीए सुमित बंसल, उमेश कुमार, प्रधान लिपिक मनोज कुमार, डाटा ऑपरेटर श्रवण कुमार, नारायण महतो, व्यवसायी दिनेश सिंह सहित कई लोग मौजूद थे.
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