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इस मामले में हाईकोर्ट ने सबूतों को देखते हुए पाया कि पीड़िता की गवाही में विसंगतियां हैं। मामला साल 2017 का था।
कलकत्ता हाईकोर्ट का फैसला: दुपट्टा खींचना और पीड़िता को शादी के लिए प्रपोज करना पॉक्सो एक्ट के तहत यौन हमला नहीं
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