गढ़वा में धारा 144 लागू... 5 से ज्यादा लाेग जुटे ताे कार्रवाई
कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को लेकर जिले में धारा 144 लागू किया गया है। बुधवार को शहर में दुकानें तो खुली। मगर लोगों का आवागमन बहुत कम रहा। सड़कों पर निजी वाहनों का परिचालन भी कम ही दिखाई पड़ा। इस संबंध में गढ़वा के अनुमंडल पदाधिकारी प्रदीप कुमार ने कहा कि यह निषेधाज्ञा तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक के लिए लागू रहेगी। कंटाेनमेंट जोन में सभी प्रकार की दुकानें बंद रहेंगी। अनुमंडल पदाधिकारी ने कहा कि इस दौरान कहीं भी 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का समूह किसी भी परिस्थिति में इकट्ठा नहीं हो सकता है।
निजी वाहन, ऑटो रिक्शा, टेंपो, ई रिक्शा, मैनुअल रिक्शा को परिवहन विभाग झारखंड सरकार के शर्तों का अनुपालन करते हुए भाड़े पर चलाने की अनुमति होगी। कंटोनमेंट जोन में सभी दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, कार्यालय, फैक्ट्री, गोदाम, साप्ताहिक हाट बाजार आदि संपूर्ण गतिविधियां बंद रहेंगी। अनुमंडल क्षेत्र में अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर रात्रि 9:00 बजे से प्रातः 5:00 बजे तक लोगों की आवाजाही पर पाबंदी रहेगी। 65 वर्ष या उससे ऊपर आयु के लोगों, गर्भवती महिलाएं, 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को अति आवश्यक सेवा और चिकित्सीय परामर्श को छोड़कर घरों से बाहर निकलने पर पाबंदी है।
from Dainik Bhaskar

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