डीसी ने जिले के 3 प्रखंडों में चिन्हित स्थान को कंटेनमेंट जोन घोषित किया, लोगों के आने-जाने पर राेक लगाई
जिले के उपायुक्त सह जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार के अध्यक्ष राजेश कुमार पाठक ने कोविड-19 के संक्रमण को आपदा प्रबंधन अधिनियम प्रावधानों के तहत जिले के तीन प्रखंडों के चिन्हित स्थानों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। डीसी ने सदर प्रखंड के टंडवा स्थित वर मोहल्ला, नगवां, सोनपुरवा, नगर उंचरी के शीतलानगर, गढ़ देवी मुहल्ला, डफाली मुहल्ला, पुरानी बाजार और सोह गांव में चिन्हित स्थानों को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया है। इसी तरह बड़गड़ प्रखंड के बड़गड़, उगरा, बाड़ी खजूरी, जेनेवा, खटखोरिया टोला को चिन्हित किया गया है।
रंका प्रखंड के रंकाकला, गोदमाना, बान्दू, चुतरु हाटदोहर में चिन्हित स्थानों में भी कंटेनमेंट क्षेत्र बनाया गया। डीसी ने जारी आदेश में कहा है कि कंटेनमेंट जोन के लिए चिन्हित स्थानों में लोगों के प्रवेश और निकास को प्रतिबंधित किया गया है। ताकि कोविड-19 के प्रसार को रोका जा सके। डीसी ने निर्देश दिया है कि इंसीडेंट कमांडर के रूप में अधिसूचित संबंधित प्रखंड के बीडीओ, सीओ, इंस्पेक्टर और चिकित्सा पदाधिकारी निर्गत आदेश के तहत कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत पहले से गठित कोषांगों के सहयोग से कार्य करवाना सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की टीम को कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत आने वाले सभी घरों के सर्वेक्षण का कार्य स-समय पूर्ण करने और लक्षण से संबंधित सभी मामलों की जांच जल्द से जल्द करने का निर्देश दिया है।
उन्होंने कंटेनमेंट जोन में शत-प्रतिशत आरोग्य सेतु एप डाउनलोड कराना सुनिश्चित करने का निर्देश जारी किया है। उन्होंने बताया कि कंटेनमेंट जोन का यथासंभव एक इंट्री और एग्जिट होगा। कंटेनमेंट जोन के अंदर-बाहर जाने वाले लोगों के नाम और उसके मोबाइल नंबर का विवरण तैयार की जाएगी। डीसी ने कंटेनमेंट जोन में रह रहे सभी व्यक्तियों से अपील की है कि वह अनिवार्य रूप से अपने घर में रहे। किसी भी परिस्थिति में कोई अन्य व्यक्ति का प्रवेश कंटेनमेंट जोन में निषेध होगा। कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत मौजूद दुकानें और सार्वजनिक संस्थाएं तत्काल प्रभाव से बंद रहेंगे। आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा से संबंधित आवश्यक सामग्री की आपूर्ति पहले से गठित कोषांगों के माध्यम से की जाएगी।
from Dainik Bhaskar

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