क्रिकेट खेलने में बैट से मारकर निजाम ने अरबाज की हत्या की थी, सात साल कैद, वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से हुई पेशी
जुगसलाई महतो पाड़ा रोड मिल्लत नगर के मो. अरबाज उर्फ राजा की को-ऑपरेटिव कॉलेज में गैर इरादतन हत्या मामले में जिला जज-4 राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत ने शुक्रवार को आरोपी मो. निजाम को सात साल कारावास की सजा सुनाई। आरोपी भी गरीब कॉलोनी जुगसलाई में रहता है। काेर्ट ने 20 अगस्त को आरोपी को दोषी पाया था। फैसले के दिन जेल प्रशासन द्वारा आरोपी को न कोर्ट में पेश किया और न ही वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी कराई। कोर्ट ने जेल अधीक्षक को शाेकाॅज किया था।
घटना चार सितंबर 2019 की है
बिष्टुपुर थाना में मृतक मोहम्मद अरबाज के बड़े भाई मो. शादाब के बयान पर मामला दर्ज कराया गया था। अपर लोक अभियोजक श्याम किशोर महतो ने बताया कि घटना के दिन मोहम्मद अरबाज अपने साथियों के साथ को-ऑपरेटिव कॉलेज के मैदान में क्रिकेट खेलने आया था। अरबाज और निजाम के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया, तभी निजाम ने बैट से सिर पर मार कर घायल कर दिया। गंभीर हालत में मो. अरबाज को टीएमएच में भर्ती कराया गया, जहां 12 सितंबर 2019 को मौत हो गई थी।
from Dainik Bhaskar

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