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बिना लाइसेंस चलने वाले बैंक्वेट व मैरिज हॉल होंगे सील, निगम को याद आया नियम
शादी का सीजन शुरू होते ही नगर निगम के अधिकारियों को शहर में चल रहे बैंक्वेट और मैरिज हॉल के लाइसेंस की चिंता सताने लगी है। कोरोना काल और नगर निगम में आउटसोर्स कंपनी के चयन पर हुए विवाद की वजह से अधिकतर मैरिज और बैंक्वेट हॉल का लाइसेंस रिनुअल नहीं हुआ है।
इधर, नगर आयुक्त ने शहर में स्थित मैरिज और बैंक्विट हॉल के संचालकों को हर हाल में लाइसेंस लेने का निर्देश दिया। संचालकों को 1 सप्ताह के अंदर ऑनलाइन आवेदन करने का निर्देश दिया गया है।
निगम के पदाधिकारियों को भी बैंक्वेट हॉल के लाइसेंस की जांच करने का भी निर्देश दे दिया गया। जांच के दौरान बिना लाइसेंस के कोई भी मैरिज या बैंक्वेट हॉल पाया गया तो उसके संचालक पर 25 हज़ार का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके बावजूद लाइसेंस नहीं लिया तो सील किया जाएगा। शहर में अभी 100 से अधिक बैंक्वेट हॉल हंै।
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