तेवर सख्त:घर-दुकान के सामने लोग कचरा न जमा होने दें, अब जिस घर के सामने मिलेगा कचरा; उससे नगर निगम वसूलेगा 500 रु. जुर्माना : रांची
- कमर्शियल एक्टिविटी होने पर जानकारी निगम के हेल्पलाइन नंबर 06512200011 पर दें
- ट्रेड लाइसेंस को लेकर निगम इन दिनों लगातार अभियान चलाकर जुर्माना वसूल रहा
शहर की सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने और स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर नगर निगम पिछले एक महीने से अभियान चला रहा है। निगम कचरा हटाता है और लोग फिर उसी जगह को फिर गंदा कर रहे हैं। यह बातें शनिवार को नगर आयुक्त मुकेश कुमार ने कही। उन्होंने कहा कि शहर को स्वच्छ रखने के लिए अब निगम सख्ती से पेश आएगा। गली-मोहल्ले में स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा।
अब अगर किसी के घर या दुकान के सामने कचरा पाया गया, तो उसी से जुर्माना वसूला जाएगा। कोई तर्क नहीं माना जाएगा। जुर्माना देने के बाद ही लोग अपनी आदत बदलेंगे। नगर आयुक्त ने कहा कि शहर में चल रहे खटालों को भी अब हटाने के लिए निगम कार्रवाई शुरू करेगा। शहर में खटाल संचालित करने की इजाजत नहीं है।
आवासीय भवनों में नहीं होगी कॉमर्शियल एक्टीविटी
जिस भवन का नक्शा आवासीय स्वीकृत हुआ है, वहां कॉमर्शियल एक्टिविटी की इजाजत है। मुकेश ने कहा कि ऐसे भवनों को सील करने की कार्रवाई होगी। अगर किसी आवासीय भवन में दुकान, रेस्टोरेंट या पैथलैब आदि प्रकार की कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है, तो इसकी जानकारी निगम के हेल्पलाइन नंबर 06512200011 पर आम लोग दे सकते हैं।
ट्रेड लाइसेंस बनाने के लिए एक सप्ताह का समय
ट्रेड लाइसेंस को लेकर निगम इन दिनों लगातार अभियान चलाकर जुर्माना वसूल रहा है। छोटे दुकानदारों पर कम मगर बड़े प्रतिष्ठानों पर अधिक जुर्माना लिया जा रहा है। नगर आयुक्त ने बताया कि चैंबर ने आग्रह किया है कि ट्रेड लाइसेंस के लिए दुकानदारों को एक सप्ताह का समय दिया जाए, इसलिए फिलहाल एक सप्ताह तक ट्रेड लाइसेंस जांच का कार्य स्थगित किया गया है। लोगों से अपील है कि वे एक सप्ताह के अंदर लाइसेंस लेने के लिए अप्लाई करें। एक सप्ताह के बाद निगम का यह अभियान फिर से शुरू हो जाएगा।


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