राजधानी में कोरोना इफेक्ट:दिल्ली ने 30 अप्रैल तक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू : नई दिल्ली - AKB NEWS

राजधानी में कोरोना इफेक्ट:दिल्ली ने 30 अप्रैल तक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू : नई दिल्ली


 दिल्ली में तेजी से बढ़ते कोरोना के कारण मंगलवार से दिल्ली सरकार ने 30 अप्रैल तक तत्काल प्रभाव से नाइट कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया है। नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। इस आदेश का उल्ल्घंन करने वालों पर दिल्ली सरकार डीडीएमए एक्ट के तहत कार्रवाई करेगी।

दिल्ली सरकार की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि स्वास्थ्य, आपदा नियंत्रण, पुलिस, सिविल डिफेंस, फायर सर्विस, जिला प्रशासन, अकाउंट, बिजली विभाग, पानी और साफ सफाई तथा हवाई रेल और बस से जुड़े सरकारी कमर्चारी, दिल्ली सरकार के कर्मचारी और ऑटोनॉमस बॉडीज व कॉरपोरेशन के सभी कर्मचारियों व अधिकारियों को वैलिड आईकार्ड दिखाने पर नाइट कर्फ्यू के दौरान पाबंदियों से छूट रहेगी।

अन्य राज्यों से आ रहे जरूरी और गैर जरूरी समानों के आवागमन पर पाबंदी नहीं रहेगी। इनके लिए किसी तरह का ई-पास जरूरी नहीं होगा। इस दौरान दिल्ली मेट्रो, बस, ऑटो, टैक्सी जैसी सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं अपने तय समय के हिसाब से चल सकेंगी लेकिन उनमें केवल उन्हें ही आने जाने की अनुमति होगी जिन्हें नाइट कर्फ्यू के दौरान छूट मिली हो।

10 दिनों से कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार तेजी देखी जा रही है। संक्रमण के जो आंकड़े रोजाना 200 से कम हुआ करते थे, वे बढ़कर 1000 के पार पहुंच गए। दिल्ली में कोरोना संक्रमण दर 1 दिसम्बर के बाद पहली बार साढ़े 5 फीसदी को पार कर गई है।

24 घंटे में 3548 नए केस

कोरोना रिकवरी की बात करें, तो लगातार घटती यह दर 96.22 फीसदी पर आ गई है। यह आंकड़ा 17 दिसम्बर के बाद से सबसे कम है। 17 दिसम्बर को रिकवरी दर 96.35 फीसदी थी. बीते 24 घण्टे के दौरान कोरोना के 3548 नए मामले सामने आए हैं और कुल आंकड़ा 6,79,962 हो गया हैं।

कोरोना से मौत के मामलों की बात करें, तो बीते 24 घण्टे के दौरान 15 मरीजों की मौत हुई है।बीते दिन यह आंकड़ा 21 था, जो 1 जनवरी के बाद से सबसे ज्यादा था सक्रिय मरीजों की संख्या 14,589 दिल्ली में कोरोना से मौत का कुल आंकड़ा अब 11,096 हो गया है।

इन्हें लेना होगा वेबसाइट से ई-पास

राशन, किराना, फल-सब्जी, दूध, मीट-मछली, पशुओं के खाने की दुकानें, दवा की दुकानें, बैंक, इंश्योरेंस ऑफिस, एटीएम, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इंटरनेट सर्विस, आईटी ब्रॉडकास्टिंग और केबल से जुड़े लोग खाने और दवा जैसी सभी जरूरी समानों की ई-कॉमर्स डिलीवरी, पेट्रोल पंप, एलपीजी, सीएनजी और इसके रिटेल आउटलेट, पावर जेनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउस सर्विस प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विस और सभी जरूरी समानों की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कोरोना वैक्सीनेशन के लिए जा रहे लोगों को दिल्ली सरकार की वेबसाइट www.delhi.gov.in पर जाकर ई-पास के लिए अप्लाई कर पास लेना होगा।

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