अनलॉक-3:अब जमशेदपुर समेत पूरे राज्य में, शाम 4 बजे तक शॉपिंग माॅल और डिपार्टमेंटल स्टोर भी खुलेंगे : रांची - AKB NEWS

अनलॉक-3:अब जमशेदपुर समेत पूरे राज्य में, शाम 4 बजे तक शॉपिंग माॅल और डिपार्टमेंटल स्टोर भी खुलेंगे : रांची


 झारखंड में कोरोना के कमजोर होने से राज्य सरकार लगातार छूट बढ़ा रही है। मंगलवार को अनलॉक-3 की घोषणा की। यह 17 जून की सुबह छह बजे से 24 जून की सुबह छह बजे तक प्रभावी रहेगा। अनलॉक-3 में सरकार ने कई रियायतें दी हैं। इसके तहत मॉल और डिपार्टमेंटल स्टोर भी अब शाम चार बजे तक खुले रहेंगे। सरकारी और निजी कार्यालयों में अब 33 प्रतिशत की जगह 50 प्रतिशत कर्मचारी की उपस्थिति के साथ काम हो सकेगा।

जमशेदपुर में कपड़े, जूते, जेवर और काॅस्मेटिक की दुकानें खोलने पर लगाई बंदिश हटा दी गई है। अब जमशेदपुर समेत पूरे राज्य में सभी तरह की दुकानें शाम चार बजे तक खुली रहेंगी। अनलॉक-2 की तरह इस बार भी शनिवार शाम 4 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। यानी किसी भी तरह की दुकानें नहीं खुलेंगी। मुख्यमंत्री हेमंत साेरेन की अध्यक्षता में मंगलवार काे हुई आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में ये सभी फैसले लिए गए।

यह सख्ती जारी रहेगी

शनिवार शाम 4 से सोमवार सुबह 6 बजे तक पूर्ण लॉकडाउन रहेगा, अन्य दिन शाम 5 से सुबह 6 बजे तक बेवजह निकलने पर रोक

ये रियायतें
शनिवार-रविवार को भी दूध की दुकानें खुली रहेंगी

शनिवार शाम 4 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन की अवधि में दूध की दुकानें भी खुली रहेंगी। बीते सप्ताह संपूर्ण लॉकडाउन की अवधि में दूध की दुकानें भी बंद थीं। कई जगह तो प्रशासन ने भी बंद करा दिया था। इसे लेकर लोगों को भारी परेशानी हुई थी। भास्कर ने इस मुद्दे को उठाया था।

निजी व सरकारी कार्यालय अब 50% क्षमता से खुलेंगे

आवश्यक सेवाओं से जुड़े विभागाें काे छाेड़कर सभी सरकारी और निजी कार्यालयाें काे दाेपहर दाे बजे तक ही खुलने की इजाजत थी। अनलॉक-2 में 33% कर्मचारियों के साथ कार्यालयों को शाम चार बजे तक खोलने की छूट दी गई थी। अब 50% क्षमता के साथ कार्यालय शाम चार बजे खुलेंगे।

अनलॉक-3 से जुड़ी इन बातों पर दें ध्यान

  • * राज्य के सभी जिलों की सभी दुकानें शाम चार बजे खुली रहेंगी।
  • * स्वास्थ्य सेवा से संबंधित दुकानें, प्रतिष्ठान और दूध के स्टोर खुले रहेंगे।
  • * सिनेमा हॉल, क्लब, बार, बैंक्वेट हॉल, मल्टीप्लेक्स अभी बंद ही रहेंगे।
  • * स्टेडियम, जिम, स्विमिंग पूल और पार्क बंद रहेंगे।
  • * स्कूल-कॉलेज समेत शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे।
  • * आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे, पर लाभुकों को घर पर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी।
  • * 5 व्यक्ति से अधिक के इकठ्ठा होने पर प्रतिबंध जारी रहेगा।
  • * विवाह में अधिकतम 11 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्ति।
  • * धार्मिक स्थल खुलेेंगे, पर श्रद्धालुओं के लिए प्रवेश पर पाबंदी रहेगी
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