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काेराेना संक्रमण और लाॅकडाउन के कारण बकाया बिजली बिल का भुगतान न करने वाले घरेलू ग्रामीण उपभाेक्ताओं काे राज्य सरकार ने बड़ी राहत दी है। उनका डिले पेमेंट सरचार्ज (डीपीएस) माफ कर दिया गया है। यह फायदा उन उपभाेक्ताओं काे मिलेगा, जिन्हाेंने अप्रैल तक का बिजली बिल 31 मई तक नहीं भरा है। यह वन टाइम सेटलमेंट हाेगा।
कैबिनेट का फैसला:ग्रामीण बिजली उपभोक्ताओं का, डिले पेमेंट सरचार्ज माफ होगा: रांची
काेराेना संक्रमण और लाॅकडाउन के कारण बकाया बिजली बिल का भुगतान न करने वाले घरेलू ग्रामीण उपभाेक्ताओं काे राज्य सरकार ने बड़ी राहत दी है। उनका डिले पेमेंट सरचार्ज (डीपीएस) माफ कर दिया गया है। यह फायदा उन उपभाेक्ताओं काे मिलेगा, जिन्हाेंने अप्रैल तक का बिजली बिल 31 मई तक नहीं भरा है। यह वन टाइम सेटलमेंट हाेगा।
इस याेजना का लाभ लेने वाले उपभाेक्ताओं काे बकाया बिल की राशि का चार किस्ताें में भुगतान करना हाेगा। एक किस्त में कम से कम बकाया राशि का 25 प्रतिशत जमा कराना हाेगा। 31 मई के बाद के बकाए पर उन्हें डीपीएस में काेई छूट नहीं मिलेगा। यह फैसला शुक्रवार काे राज्य कैबिनेट की बैठक में लिया गया। करीब दाे महीने बाद कैबिनेट की यह बैठक हुई थी। इसमें कुल 33 प्रस्तावाें पर मुहर लगाई गई।
ग्रामीण घरेलू उपभाेक्ताओं पर निगम का 401 कराेड़ बकाया
झारखंड बिजली वितरण निगम के आंकड़े के अनुसार मई तक ग्रामीण क्षेत्रों के घरेलू बिजली उपभोक्ताओं पर ऊर्जा खपत के विरुद्ध 1368.74 करोड़ और इन पर डीपीएस के तहत 401.31 करोड़ रुपए की राशि बकाया है। निगम का कुल 1770.05 करोड़ की राशि ग्रामीण क्षेत्रों के घरेलू उपभोक्ताओं के यहां बकाया है।
याेजना के लिए शर्तें
- * चार किस्ताें मेें भुगतान करना हाेगा, एक किस्त में कम से कम 25% राशि जमा करानी हाेगी।
- * किसी उपभाेक्ता पर एफआईआर दर्ज हुई हाे या जुर्माना लगाया गया हाे ताे उसे लाभ नहीं मिलेगा।
- * 31 मई तक के विवादित बिजली बिल की राशि पर ही यह लाभ मिलेगा। लेकिन उपभाेक्ताओं काे लिखकर देना हाेगा कि वह काेर्ट में लंबित केस वापस लेंगे।
- * अगर उपभाेक्ता ने पहले कम या ज्यादा राशि का भुगतान किया है ताे अगले बिल में उसका समायाेजन कर दिया जाएगा।
- * बिल का चेक बाउंस हाेने पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त जुर्माना लगाया जाएगा।
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