बोकारो में सीसीएल के 3 महाप्रबंधकों के खिलाफ केस दर्ज, बिना चालान के कोयला पहुंचाने का आरोप
झारखंड के बोकारो में बिना परिवहन चालान के कोयला परिवहन को लेकर शुक्रवार को जिला खनन अधिकारी (डीएमओ) गोपाल कुमार दास ने बड़ी कार्रवाई की. सीसीएल के 3 महाप्रबंधकों समेत कई अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. इन पर झारखंड खनिज (अवैध खनन परिवहन एवं भंडारण की रोकथाम) नियम-2017 के तहत यह कार्रवाई की गई है.
डीएमओ ने बताया कि तरमी, धोरी, करो करगली वाशरी रेलवे साइडिंग, जारंगडीह पीएफ वन और पीएफ टू रेलवे साइडिंग से रेलवे के माध्यम से विभिन्न स्थानों पर बिना ऑनलाइन परिवहन चालान के कोयला पहुंचाया गया.
परिवहन चालान के बिना कोयले का प्रेषण झारखंड खनिज (अवैध खनन परिवहन और भंडारण की रोकथाम) नियम, 2017 के नियम 09 का उल्लंघन है। इसी आधार पर, सीसीएल महाप्रबंधक धोरी क्षेत्र एमके अग्रवाल, महाप्रबंधक बीएंडके एमके राव, महाप्रबंधक प्रबंधक कथरा क्षेत्र एमके पंजाबी, परियोजना अधिकारी वीरेंद्र सिंह, अरविंद कुमार शर्मा, क्षेत्रीय बिक्री अधिकारी विनोद कुमार परिवहन चालान के बिना कोयला परिवहन और राजस्व छिपाने के अपराध में।
झा (धोरी क्षेत्र), परियोजना अधिकारी तपन कुमार राय, दिलीप कुमार और क्षेत्रीय बिक्री अधिकारी केएल यादव (बी एंड के क्षेत्र), परियोजना अधिकारी संजीव कुमार और क्षेत्रीय बिक्री अधिकारी अनुराग पुष्प (कथरा क्षेत्र) और अन्य सभी व्यक्ति एमएमडीआर अधिनियम- 1957 की धारा के तहत झारखंड खनिज (अवैध खनन परिवहन और भंडारण की रोकथाम) नियम 2017 के नियम 21 के आईपीसी की धारा 379, 420 और अन्य संबंधित धाराओं के साथ बेरमो पुलिस स्टेशन और बीटीपीएस पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज की गई है।
"कृपया मेरे ब्लॉग के पाठक बनें"
धन्यवाद
akbkinews.blogspot.com


Leave Comments
एक टिप्पणी भेजें