पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा: कैदी भी इंसान है, उसके साथ जानवर जैसा व्यवहार करना ठीक नहीं - AKB NEWS

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा: कैदी भी इंसान है, उसके साथ जानवर जैसा व्यवहार करना ठीक नहीं




पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब की जेल में गैंगस्टरों की ओर से दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार के 22 घंटे की कैद में रखने के आदेश को अवैध बताते हुए खारिज कर दिया। 
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