जेपीएससी परीक्षा केंद्र के बाहर लागू होगी धारा 144
जेपीएससी की संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा को लेकर रविवार सुबह 8 बजे से धारा 144 लागू होगी. उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने चास एसडीओ और बेरमो अनुमंडल पदाधिकारी को अपने-अपने क्षेत्र के परीक्षा केंद्रों के बाहर 500 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू करने का आदेश दिया है.
इस दौरान पांच या पांच से अधिक लोगों के साथ किसी भी स्थान पर एकत्र होने, यात्रा करने या भीड़भाड़ करने पर प्रतिबंध है। किसी भी आग्नेयास्त्रों, पारंपरिक हथियारों, लाठी, लाठी, भाले, तीर, धनुष, फर, भाले आदि को ले जाना, यात्रा करना, प्रदर्शित करना या व्यवहार करना प्रतिबंधित होगा। निषिद्ध क्षेत्र के भीतर किसी भी प्रकार का जुलूस, रैली, सभा, धरना और किसी भी प्रकार का शस्त्र लेकर या बिना किसी प्रदर्शन के आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा। कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों, कर्मियों, परीक्षार्थियों, कर्मियों, परीक्षार्थियों, प्रतिनियुक्त पुलिस अधिकारियों और मजिस्ट्रेटों के अलावा,
जो परीक्षा और परीक्षा केंद्र के कर्तव्यों से संबंधित हैं, निषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश या यात्रा करते हैं या किसी के साथ सहायता या सहयोग करते हैं अनुचित तरीके से परीक्षार्थी या परीक्षार्थी। प्रतिबंधित किया जाएगा। चास अनुमंडल क्षेत्र में 52 और बेरमो अनुमंडल क्षेत्र में 27 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं.
In English Article:- https://akbkinews.blogspot.com/2021/09/section-144-will-be-applicable-outside.html


 
 
 
 
 
Leave Comments
एक टिप्पणी भेजें