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केंद्र सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट में कहा है कि लोगों का घर-घर टीकाकरण नहीं कराया जा सकता। क्योंकि वर्तमान राष्ट्रीय गाइडलाइन (दिशा निर्देश) इसकी अनुमति नहीं देती। कुछ राज्य सरकारों और नगरीय निकायों ने केंद्र के दिशा-निर्देशों की अनदेखी करते हुए विशेष श्रेणी के नागरिकों के लिए घर-घर टीकाकरण किया है। लेकिन राष्ट्रीय नीति के तहत इस तरह का अभियान चलाना संभव नहीं है।
बॉम्बे हाईकोर्ट में केंद्र सरकार का जवाब:घर-घर टीके नहीं लगवा सकते, क्योंकि वर्तमान राष्ट्रीय गाइडलाइन अनुमति नहीं देती : मुंबई
केंद्र सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट में कहा है कि लोगों का घर-घर टीकाकरण नहीं कराया जा सकता। क्योंकि वर्तमान राष्ट्रीय गाइडलाइन (दिशा निर्देश) इसकी अनुमति नहीं देती। कुछ राज्य सरकारों और नगरीय निकायों ने केंद्र के दिशा-निर्देशों की अनदेखी करते हुए विशेष श्रेणी के नागरिकों के लिए घर-घर टीकाकरण किया है। लेकिन राष्ट्रीय नीति के तहत इस तरह का अभियान चलाना संभव नहीं है।
एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने कोर्ट में यह बात कही। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस जीएस कुलकर्णी की बेंच ने केंद्र से जवाब तलब किया था। कोर्ट ने जानना चाहा था कि बीएमसी ने बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए घर-घर टीकाकरण की अनुमति मांगी थी। उस पर क्या निर्णय हुआ? एएसजी सिंह इसी का जवाब दे रहे थे।
सिंह ने कहा- ‘केंद्र सरकार राज्यों को सिर्फ सलाह दे सकती है। इसलिए केंद्र ने घर-घर टीकाकरण कर रहे केरल, ओडिशा, झारखंड जैसे राज्यों को अभियान वापस लेने के लिए नहीं कहा।
हालांकि, केंद्र समय-समय पर अपनी नीति में सुधार करता रहा है। संभव है, भविष्य में कभी घर-घर टीकाकरण अभियान की अनुमति दे। पर अभी यह संभव नहीं है।’
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