AKB NEWS: (BOKARO) राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम
राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम
कोटपा-2003 के नोडल अधिकारी के रूप में जिले के सभी थाना और ओपी के अंतर्गत एक-एक अधिकारी को मनोनीत कर उन्मुखीकरण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
सप्ताह में कम से कम एक बार कोटपा की विभिन्न धाराओं के अनुपालन हेतु छापेमारी अवश्य करेंगे - उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय
धारा 7 के तहत विशिष्ट स्वास्थ्य चेतावनियों के बिना सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध है
पुलिस अधीक्षक श्री चंदन कुमार झा के निर्देशानुसार आज दिनांक 25.11.2021 को पुलिस उपाधीक्षक, मुख्यालय श्री मुकेश कुमार की अध्यक्षता में राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बैठक कक्ष में एक ओपी और जिले के सभी पुलिस थानों के तहत प्रत्येक अधिकारी को कोटपा-2003 से सम्मानित किया गया। नोडल अधिकारी को मनोनीत कर उन्मुखीकरण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान सबसे पहले श्री राजीव कुमार राज्य सलाहकार, एनटीसीपी को तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम और कोटपा-2003 अधिनियम की विभिन्न धाराओं के बारे में जानकारी दी गई। ओरिएंटेशन के दौरान सभी को बताया गया कि कोटपा-2003 के सेक्शन-4 व सेक्शन-6ए व बी0 के बारे में बताया गया.
सप्ताह में कम से कम एक बार कोटपा की विभिन्न धाराओं के अनुपालन के लिए हम निश्चित रूप से छापेमारी के लिए निकलेंगे-
पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय श्री मुकेश कुमार ने बताया कि आज के प्रशिक्षण में उपस्थित सभी प्रतिभागियों को थाना स्तर पर कोटपा-2003 के नोडल अधिकारी तथा कोटपा की विभिन्न धाराओं के अनुपालन हेतु प्रत्येक सप्ताह कम से कम एक बार छापेमारी के लिए नामित किया जाता है। निश्चित रूप से सामने आएंगे ताकि बोकारो जिले में कोटपा का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।
प्रशिक्षण के दौरान सभी प्रतिभागियों को छापेमारी के दौरान स्कूल के 100 गज के दायरे में आने वाले सभी दुकानदारों की चेकिंग और किस धारा के तहत उनका चालान किया जा सकता है, इसकी जानकारी दी गई.
धारा 7 विशिष्ट स्वास्थ्य चेतावनियों के बिना सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाती है।
प्रशिक्षण के दौरान जिला काउंसलर मोहम्मद असलम ने कोटपा अधिनियम-2003 की धारा-4 के तहत सभी सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर इस तरह से प्रतिबंध लगाया है कि यदि कोई इसका उल्लंघन करता है तो दोषी व्यक्ति पर 200 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. धारा 5 के तहत सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन पर प्रतिबंध है, दोषी व्यक्ति को 2-5 साल की कैद या 1000-5000 रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकता है। धारा 6 के तहत सभी शिक्षण संस्थानों के 100 गज के भीतर नाबालिगों और नाबालिगों द्वारा तंबाकू की खरीद-बिक्री पर प्रतिबंध है, दोषी व्यक्ति पर 200 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
धारा 7 के तहत बिना विशिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी के सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध है, दोषी निर्माता को 2-5 साल की कैद या 5000-10000 रुपये का जुर्माना या दोनों और दोषी विक्रेता को दंडित किया जा सकता है। 1-2 साल। 1000-3000 रुपये का कारावास या दोनों के साथ।
प्रशिक्षण के दौरान सभी थानों को कोप्टा-2003 की धारा 6/बी के अनुपालन में कल से स्कूल के आसपास की सभी दुकानों पर अभियान चलाकर छापेमारी करने के निर्देश दिये गये.
In English Article:- https://akbkinews.blogspot.com/2021/11/akb-news-bokaro-national-tobacco.html
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