परिवहन निगम कर्मियों के वेतन-पेंशन का भुगतान नहीं होने पर हाईकोर्ट नाराज, चार सप्ताह में आदेश का पालन करने के निर्देश दिए - AKB NEWS

परिवहन निगम कर्मियों के वेतन-पेंशन का भुगतान नहीं होने पर हाईकोर्ट नाराज, चार सप्ताह में आदेश का पालन करने के निर्देश दिए

बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के झारखंड में पदस्थापित कर्मचारियों का समायोजन नहीं किए जाने और वेतन, भत्ते और पेंशन का भुगतान नहीं किए जाने पर झारखंड हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। हाईकोर्ट ने सरकार को चार सप्ताह में कोर्ट को आदेश का पालन करने का निर्देश दिया है।

अदालत ने परिवहन सचिव को यह भी बताने को कहा है कि आदेश के पालन में इतना विलंब क्यों किया गया। अदालत ने कहा कि यदि आदेश जारी कर सूचित नहीं किया गया, तो 16 नवंबर को परिवहन सचिव को अदालत में हाजिर होकर यह बताना होगा कि उनके खिलाफ अवमानना का मामला क्यों नहीं चलाया जाए।



Previous article
Next article

Leave Comments

एक टिप्पणी भेजें

Articles Ads

Articles Ads 1

Articles Ads 2

Advertisement Ads