अब सुपर बिल्टअप एरिया के आधार पर हाेगी फ्लैट की रजिस्ट्री, आदेश को सख्ती से लागू करेगी सरकार
झारखंड में अब कारपेट एरिया के आधार पर फ्लैट की रजिस्ट्री नहीं हाेगी। बिल्डर्स काे हर हाल में सुपर बिल्टअप एरिया की रजिस्ट्री करनी हाेगी। इससे खरीदार काे फ्लैट के कुल क्षेत्रफल के अलावा काॅमन एरिया, गार्डन और कम्युनिटी हाॅल में हिस्से का भी कानूनी अधिकार मिलेगा। सरकार काे भी स्टांप और रजिस्ट्री फीस के रूप में अधिक राशि मिलेगी। भू-राजस्व एवं निबंधन विभाग ने मंगलवार काे इसकी अधिसूचना जारी कर दी। विभाग के उपनिबंधक महानिरीक्षक शहाब सिद्दीकी ने सभी जिलाें के अवर निबंधकाें काे इस आदेश का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है।
ऐसे समझिए...कम्युनिटी हाॅल व काॅमन एरिया का मालिकाना हक
अभी फ्लैट के अंदर के क्षेत्रफल के आधार पर रजिस्ट्री हाेती है। इसे कारपेट एरिया कहा जाता है। जबकि सुपर बिल्टअप एरिया में बालकनी, काॅमन एरिया, गार्डन, जिम और कम्युनिटी हाॅल का हिस्सा हाेता है। बिल्डर कारपेट एरिया की रजिस्ट्री करता है जबकि काॅमन एरिया और कम्युनिटी हाॅल आदि का अलग से पैसे वसूलता है। इस क्षेत्र पर फ्लैट खरीदार काे मालिकाना हक नहीं मिलता। लेकिन अब कॉमन एरिया, कम्युनिटी हॉल, गार्डेन का हिस्सा भी फ्लैट के सुपर बिल्टअप एरिया में शामिल होगा और उसकी भी रजिस्ट्री होगी।
खरीदार काे अब देने हाेंगे ज्यादा पैसे
अब फ्लैट खरीदार काे सुपर बिल्डअप एरिया के लिए अतिरिक्त पैसे देने हाेंगे। रजिस्ट्री भी महंगी हाेगी। लेकिन काॅमन एरिया, गार्डन, कम्युनिटी हाॅल आदि में मालिकाना हक मिलेगा। बिल्डर इसके लिए अतिरिक्त पैसे नहीं वसूल सकेंगे।
from Dainik Bhaskar

Leave Comments
एक टिप्पणी भेजें