मनरेगाकर्मियों का ईपीएफ कटेगा, बिना शोकॉज नोटिस दिए नहीं किया जा सकेगा बर्खास्त
मनरेगा कर्मियों को भी अब सामाजिक सुरक्षा के तहत जरूरी मदद मिलेगी। काम के दौरान दुर्घटना में मृत कर्मी के आश्रित को राशि 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। आंशिक रूप से घायल होने पर अधिकतम 25 हजार रुपए, जबकि गंभीर रूप से घायल होने पर अधिकतम 50 हजार दिए जाएंगे। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
जल्द ही यह मामला कैबिनेट को भेजा जाएगा। मंत्री ने बताया कि मनरेगा कर्मियों की ईपीएफ कटौती भी होगी और बिना स्पष्टीकरण मांगे अचानक उन्हें बर्खास्त नहीं किया जाएगा। विभाग की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है। प्रमंडलीय आयुक्त के यहां अपील का भी मौका मिलेगा।
स्थाईकरण पर कमेटी की अनुशंसा ही मानेंगे
मनरेगा कर्मचारियों के स्थाईकरण और समान काम के लिए समान वेतन की प्रमुख मांग के बारे में ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि वार्ता के समय ही यह तय कर दिया गया था कि अनुबंध कर्मियों को स्थाई करने के लिए जो उच्चस्तरीय कमेटी बनाई गई है, वह ही इस मामले को देखेगी। उसके द्वारा जो अनुशंसा की जाएगी, मानी जाएगी।

Leave Comments
एक टिप्पणी भेजें