कर्नाटक हाईकोर्ट : अपने शिशु को स्तनपान कराना मां का है अधिकार, इसे छीना नहीं जा सकता - AKB NEWS

कर्नाटक हाईकोर्ट : अपने शिशु को स्तनपान कराना मां का है अधिकार, इसे छीना नहीं जा सकता

                      
कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने तरह के अनोखे मामले में बुधवार को कहा, शिशु को स्तनपान कराना मां का अधिकार है। संविधान का अनुच्छेद-21 मां को यह अधिकार देता है और इसे छीना नहीं जा सकता।


Previous article
Next article

Leave Comments

एक टिप्पणी भेजें

Articles Ads

Articles Ads 1

Articles Ads 2

Advertisement Ads